STUDY NOVELTY By: Ambuj Kumar Singh मूल कर्त्तव्य - 18/07/2021 मूल कर्त्तव्य भाग 4(क) अनुच्छेद 51(क) मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के नए भाग 4(क) के अनुच्छेद 51(क) के रूप में स्थापित किया गया है। मूलतः इनकी संख्या 10 थी। किंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वाँ कर्तव्य जोड़ दिया गया है। अनु. 51(क) - मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह - (क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे; (ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजोए रखे और उसका पालन करे; (ग) भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे; (घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे; (ङ) भारत क...
Crack Competitive Exams with Clarity