Skip to main content

Posts

Showing posts with the label #प्रधानमंत्री

उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी - 20/07/2021

STUDY NOVELTY By: Ambuj Kumar Singh उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं महान्यायवादी - 20/07/2021 अनु. 63 - भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनु. 64 - उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। परंतु जब वह अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के पद पर आसीन नहीं रहेगा और राज्यसभा के सभापति को प्राप्त वेतन-भत्तों का हकदार नहीं होगा। अनु. 65 - राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग, महाभियोग, अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ रहने की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ऐसे करते समय वह राष्ट्रपति की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं एवं वेतन-भत्तों का अधिकारी होगा। अनु. 66 - उपराष्ट्रपति का निर्वाचन - (1)  उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के समस्त सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।  (2) उपराष्ट्रपति संसद या राज्...