STUDY NOVELTY By: Ambuj Kumar Singh हमारी संसद : अनु. 79-123 भारत में संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। संविधान के अनु. 79 के अनुसार भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति तथा राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर बनेगी। इस प्रकार संसद के तीन अंग हैं, और यह संसद द्विसदनात्मक है। राज्यसभा राज्यसभा (उच्च सदन) एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य 2 वर्षों की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और वह दोबारा निर्वाचन का पात्र होता है। राज्यसभा में निर्वाचन हेतु योग्यता - भारत का नागरिक हो, तथा - आयु कम से कम 30 वर्ष हो। राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का नाम विधानसभा के 10 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा अनु. 80(4)। संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे, जो सांसद वि...
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